उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी द्वारा किया गया है। इस योजना के में गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले परिवारों की आर्थिक सहायता की जाएगी। इस आर्टिकल में हम आपको इस योजना से जुड़ी सभी शर्तें आवेदन की प्रक्रिया एवं अन्य सभी जानकारियां मुहैया कराएंगे।
योजना को राज्य के समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित किया जाता है। 21 नवंबर 2015 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए इस शासनादेश के अनुसार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन स्वीकृति एवं वितरण इंटरनेट पर होना शुरू हो गया था। आधिकारिक रूप से इंटरनेट पर 1 जनवरी 2016 से संचालित किया जाना था।
Specifications of Parivarik Labh Yojana - योजना से जुड़ी विशेषताएं
- राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत उन व्यक्तियों एवं परिवारों को लाभ पहुंचाया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं
- जिस भी गरीब परिवार में परिवार का मुखिया जो इकलौता कमाने वाला सदस्य हो और जिसकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच हो तो उसकी मृत्यु के उपरांत सरकार उसके आश्रितों को ₹30000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता देती है
- यह राशि 3 सितंबर 2013 से अनुमन्य रहेगी
- आवेदन की शर्त है कि आवेदनकर्ता गरीबी सीमा के अंतर्गत होना चाहिए
- शहरी क्षेत्रों में आवेदन कर्ता की वार्षिक आय 56450 रुपे एवं ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय ₹46080 होनी चाहिए। इससे अधिक आय पर सरकार द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- सरकार द्वारा कमाऊ मुखिया को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वह इकलौता ऐसा व्यक्ति पुरुष या महिला हो जो अपने परिवार का पेट पालता हो।
- मृत्यु की तिथि के 1 वर्ष के अंदर आवेदन किया जाना अनिवार्य है। 1 वर्ष के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत जिलाधिकारी का यह दायित्व है कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के 45 दिनों के अंदर स्वीकृत धनराशि आवेदक तक पहुंचाई जाए।
How to Apply for Pariwar Labh Yojana
घर के मुखिया की मृत्यु के पश्चात आवेदन करता इंटरनेट कैफे अथवा अपने पर्सनल कंप्यूटर से आवेदन कर सकता है। इन सभी स्टेप्स को आवेदन हेतु फॉलो करें :
- आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर अथवा क्रोम ब्राउज़र को खोलना होगा
- उस ब्राउज़र में समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/ खोले
- जैसे यह पेज ओपन होगा आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे।
- इस पेज पर आपको Election Commission of India, Chief Electrol Ofiicer, Rastriya Parivarik Labh Yojana के लिंक दिखाई देंगे।
- आपको राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के लिंक पर क्लिक करना है।
- जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं वहां आपको एक आवेदन फॉर्म दिखाई देगा।
- दिए गए फॉर्म में आपको सर्वप्रथम अपने जनपद का चुनाव करना होगा उसके बाद आपको शहरी या ग्रामीण क्षेत्र चुनना होगा
- Form के दूसरे भाग में फोटो के लिए किस स्थान दिया होगा जहां पर आपको एक फोटो अपलोड करना है।
- अन्य जानकारियां जैसे नाम पिता पति का नाम लिंग एवं श्रेणी भी भरनी होगी
- इस समय आवश्यक है कि आपके पास एक बैंक खाता हूं क्योंकि फॉर्म में बैंक खाते का विवरण देना आवश्यक है
- यहां यह बात मायने रखती है कि आपका खाता किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में ही हो
- जो खाता आप इस फॉर्म में भरेंगे उसी खाते में भुगतान किया जाएगा
Steps for Parivarik Labh Yojana form Filling

- सामान्य जानकारी है जैसे नाम इत्यादि भरने के बाद आपको अपनी श्रेणी का चयन करना होगा
- अगले ऑप्शन में आपको अपने पहचान पत्र के प्रकार भरना होगा जोकि आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड आदि हो सकता है
- इसके साथ साथी आपको अपने पहचान पत्र का क्रमांक संख्या भी फॉर्म में भरना होगा
- पहचान प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी को आपको पोर्टल पर अपलोड करना होगा
- वार्षिक आय के लिए फॉर्म में अलग से Column दिया गया है जहां आपको वार्षिक आय भरनी है
- मोबाइल नंबर को भी इस फॉर्म में भरा जाना आवश्यक है
- इसके बाद आप अपना आय प्रमाण पत्र संख्या फॉर्म में भरें
- मृतक का नाम, मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, मृत्यु का कारण मृत्यु की तिथि एवं मृतक के पिता या पति का नाम, मृत्यु के समय मृतक की उम्र, मृतक का व्यवसाय
- आवेदक का मृतक के साथ संबंध एवं आपको मृत्यु प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा
- यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप अपना एक सिग्नेचर और कैप्चा कोड के साथ फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं
Rules for Form Filling - फॉर्म भरने के नियम
- आवेदन पत्र को भरने के लिए आवश्यक है कि सभी एंट्रियां केवल अंग्रेजी भाषा में ही भरी जाए
- कोई भी सहकारी बैंक का खाता इस योजना का आवेदन करने के लिए मान्य नहीं है
- अगर फॉर्म भरने में कोई भी गलती होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है
- आय प्रमाण पत्र हेतु केवल तहसील से जारी किया गया प्रमाण पत्र ही मान्य होगा
- मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए केवल अस्पताल तहसील अथवा नगर पंचायत से जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य रहेगा
- फोटो अपलोड करते समय ध्यान रखें उसका साइज 20 केबी से अधिक ना हो।
- बैंक पासबुक एवं पहचान पत्र पीडीएफ को भी 20 केबी अपलोड किया जाएगा।
- जैसे यह सब जानकारियां भरकर तैयार हो जाती है आवेदनकर्ता इसका प्रिंट ले सकता है
- यह प्रिंट आवेदक द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाता है
- आवेदक को यह ध्यान रखना चाहिए कि फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न हो
उत्तर प्रदेश परिवारिक लाभ योजना के लाभ -Benefits of Parivarik Labh Scheme
- इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गरीब परिवारों को ₹30000 की सहायता प्रदान की जाएगी
- किसी भी गरीब परिवार के लिए यह सहायता काफी मायने रखती है
- यहां ध्यान देने योग्य बात यह है किसके लिए आवेदक को किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़ता
- योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी दोनों इलाकों को सहायता प्रदान की जाती है
- आवेदक किसी भी जाति अथवा श्रेणी से हो सकता है
- राशि का भुगतान सीधे आवेदक के बैंक खाते में किया जाता है इसलिए इसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है
- इसमें लाभार्थी को 45 दिनों के अंदर ही भुगतान किया जाता है जो काफी कम समय है।
How to Know the application Status of Parivarik Labh Yojana?

Parivarik Labh Yojana के अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
- सबसे पहले सामने दिए गए लिंक पर विजिट करें
- यहां आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे कि शासनादेश एवं दिशा निर्देश आदि
- आवेदन पत्र की स्थिति लिंक पर क्लिक करें
- यह लिंक आपको एक अलग भेज पर ले जाएगा जहां आपको कुछ जानकारियां भरनी होंगी
- सबसे पहले अपने जिले का नाम भरें और साथ ही साथ अपना अकाउंट नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर भरें
- सदैव याद रखें कि दोनों जानकारियां सटीक एवं सही होनी चाहिए
- इसके पश्चात सर्च बटन पर क्लिक करें
- यदि आपने दोनों जानकारियों को सही प्रकार से भरा है तो आपकी आवेदन की स्थिति आपको पता चल जाएगी
- फॉर्म सबमिट करने के 3 दिन के अंदर उसे समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा किया जाना चाहिए
- इसकी रसीद भी जमा करते समय प्राप्त की जा सकती है
Steps to check Successful Applicants
सफल लाभार्थियों की सूची देखने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें:
- सर्वप्रथम अपने वेब ब्राउज़र में समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट को खोलें
- इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको आर्टिकल में ऊपर दिया हुआ है
- जैसे ही आप इस लिंक पर जाएंगे आपको जनपद वार लाभार्थी विवरण का लिंग दिखाई देगा
- आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपके सामने सभी जिलों की सूची खुल जाएगी
- आप जिस जिले की जानकारी देखना चाहते हैं उस जिले के नाम पर क्लिक करें
- जिले के नाम पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे तहसील के नाम दिखाई देंगे
- जिस भी तहसील की जानकारी देखना चाहते हैं उसके लिंक पर दबाएं
- तहसील के अंतर्गत आपको सभी ब्लॉक दिखाई देंगे
- ब्लॉक में अभी आप सभी पंचायत एवं लाभार्थियों की सूची देख सकते हैं
Helpline for Pariwarik Labh
अगर आप फॉर्म भरते समय अथवा इस प्रक्रिया के किसी भी चरण में कोई समस्या महसूस करते हैं तो समाज कल्याण विभाग की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। विभाग की हेल्पलाइन का नंबर है 18004190001
Conclusion -निष्कर्ष
अंत में मैं आपसे यह कहना चाहेंगे कि इस आर्टिकल में हमने आपको उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना से जुड़ी सभी जानकारियां दे दी है। अगर आपको अभी भी किसी विषय में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा इस आर्टिकल में बहुत सारे स्थानों पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है जहां आप सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।
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