उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से हमारा मतलब है, इस योजना द्वारा उत्तरप्रदेश राज्य के जितने भी जरुरतमंद, गरीब परिवारों को उनकी आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध करना| इस लेख में हम आपको विस्तार से यह बताएँगे कि उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है? इसके तहत आप ऑनलाइन आवेदन कैसे भर सकते हैं? इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको किन दस्तावेजों की जरुरत पड़ती है? आदि इस विषय से सम्बंधित सभी जानकारियों के बारे में हम आपको यहाँ बताएँगे|
सरकार द्वारा बहुत से राज्यों में ऐसी आर्थिक मदद से जुडी सुविधाएं चलाई जाती हैं| ठीक उसी प्रकार से उत्तरप्रदेश राज्य सरकार द्वारा भी इस राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का संचालन किया जा रहा है| सभी जानकारियों को जानने के लिए इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़िएगा|
उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?
इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार जिसके कमाने वाला व्यक्ति केवल एक हो साथ ही किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसे यह आर्थिक सहायता उपलब्ध कि जाती है| यह वित्तीय सहायता परिवार की आधारभूत/बुनयादी जरूरतों को पूरा करने के लिए दी जाती हैं| इस योजना का लाभ उत्तरप्रदेश राज्य में रह रहे ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र में रह रहे सभी गरीब और जरूरतमंद लोगो को दिया जायेगा|
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का फायदा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति इसके ऑनलाइन आवेदन भी भर सकता है| इस योजना के शुरूआती समय में आर्थिक सहायता की रकम 20,000 रुपये थी| जिसे अभी बढाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है| इस सहायता राशि को लाभार्थी व्यक्ति के बैंक खाते में ही सीधा transfer किया जाता है| इसलिए आवेदक के पास स्वयं का बैंक खाता होना बहुत जरूरी है|
इस योजना को सुचारू रूप से चलाया जा सके इसका ख्याल उत्तरप्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है| इस लेख को पूरा पढ़ सभी जानकारियों को जान आप भी इसका लाभ लें सकते हैं| इस वित्तीय सहायता को प्राप्त कर व्यक्ति अपने रोजमर्रा जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव ला सकता है| जरुरतमंद परिवार का इस योजना पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना भी बहुत ही सरल है|
उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के उद्देश्य क्या हैं?
उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य बहुत ही स्वाभाविक है| बहुत से ऐसे परिवार है, जिसमे मुखिया व्यक्ति केवल एक ही व्यक्ति होता है| जिसके कमाने से उसका घर परिवार का पालन पोषण होता है| यदि किसी भी गंभीर बिमारी के कारण तथा किसी दुर्घटना या प्राकृतिक कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके परिवार का खर्च कैसे चलेगा तथा उनकी कुछ आधारभूत जरूरतें किस प्रकार से पूरी होंगी| इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तरप्रदेश सरकार ने इस योजना का प्रारम्भ किया है|
परिवार के मुखिया की मृत्यु के पश्चात् उसके परिवारजनों को बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है| उन्हें इन परेशानियों का सामना न करना पड़े तथा किसी और व्यक्ति पर निर्भर न रहना पड़े इसलिए भी सरकार ने इस योजना को लागू किया है| इस सहायता राशि से वह अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं|
उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ क्या हैं?
यहाँ लेख के इस बिंदु में हम आपको बताएँगे कि उत्तरप्रदेश राज्य द्वारा चलाई जा रही यह राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से लोगो को क्या लाभ मिल रहें हैं :-
- इस योजना का लाभ केवल उत्तरप्रदेश में रहने वाले ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के गरीब जरूरतमंद परिवारों को उपलब्ध किया जायेगा|
- व्यक्ति जैसे ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन करता है| उसके 45 से 50 दिनों के भीतर ही इस योजना की सहायता राशि उसके बैंक खाते में भेज दी जाती है|
- गरीबी रेखा से नीचे जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं| सभी को इस योजना का लाभ उपलब्ध किया जायेगा|
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के पात्र व्यक्ति केवल वह ही होंगे जिनके परिवार के मुखिया की किसी भी कारण से मृत्यु हो गई है, और अब उनके घर-परिवार में ऐसा कोई मुखिया व्यक्ति नहीं है, जो की उनकी जरूरतों को पूरा कर सके|
- National Family Benefit Scheme द्वारा इस सेवा को हमेशा ही जारी रखा जायेगा| साथ ही इस योजना द्वारा बहुत से परिवारों को इसका लाभ प्राप्त भी हो चुका है|
- इस योजना द्वारा जो राशि व्यक्ति को उपलब्ध की जायेगी वह सीधे उसके बैंक खाते में ही transfer की जायेगी|
उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किन पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक है?
निचे दी गई सभी पात्रताओं को व्यक्ति को पूरा करना आवश्यक होता है| यदि व्यक्ति इन पात्रताओं को पूरा नही कर पाता है, तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त नही कर सकता है|
- सबसे पहले आवेदक व्यक्ति का उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होता है|
- जिस व्यक्ति को इस योजना का लाभ चाहिए उसका गरीबी रेखा से निचे होना जरूरी है|
- मुखिया की मृत्यु 18 से 60 वर्ष की आयु के भीतर हुई होगी| तभी उसके परिवार को इस योजना का लाभ दिया जाएगा|
- जो भी व्यक्ति इस योजना के तहत आवेदन करता है, उसकी पारिवारिक वार्षिक आय 56,000 से कम होनी चाहिए| साथ ही जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रो के निवासी हैं| उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 46,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए|
- सभी अनिवार्य दस्तावेजों की orignal कॉपी का आवेदकर्ता के पास होना जरूरी है|
उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है?
निचे दिए गए सभी दस्तावेजों की सूची का आवेदनकर्ता के पास होना अनिवार्य है| इसके बिना वह इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन नही भर सकता है|
- आवेदक व्यक्ति के पास उसका और सभी परिवारजनों का आधार कार्ड होना जरूरी है|
- व्यक्ति का निवास प्रमाण पत्र|
- आवेदक का बैंक खाता पासबुक
- परिवार के मुखिया का आयु प्रमाण पत्र|
- आवेदक तथा सभी परिवारजनों की पासपोर्ट साइज़ फोटो|
- मुखिया की मृत्यु का प्रमाण पत्र (Death Certificate)
- Income Certificate
- वर्तमान मोबाइल नंबर जिस पर आपको सभी SMS प्राप्त होते हों|
- व्यक्ति का पहचान पत्र|
उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
यहाँ हम आपको बताएँगे कि आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए किन नियमों निर्देशों को ध्यान में रखना आवश्यक है|
- मुखिया के केवल उसी मृत्यु प्रमाण पत्र को वैध माना जाएगा जो की किसी अस्पताल या फिर किसी नगर पंचायत से जारी किया गया होगा|
- सभी अनिवार्य मांगे गए दस्तावेजों को इस आवेदन को भरते समय अपलोड करना जरूरी है|
- आवेदक द्वारा जितनी भी जानकारियों को दर्ज किया जायेगा| यदि उसके पश्चात् किसी भी तरह का झूठ या किसी गलती को पकड़ा जाता है,तो आपका आवेदन रद्द भी किया जा सकता है|
- इस योजना के अंतर्गत यदि व्यक्ति का बैंक खाता सरकारी हुआ तो वह मान्य नहीं माना जायेगा|
- आवेदन भरते समय सभी जानकारियों को केवल अंग्रेजी भाषा में ही भरना होगा|
हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि आप इन दिशा निर्देशों की जानकारी को इसकी अधिकारिक वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं| होम पेज पर आपको ‘आवेदन भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश’ का विकल्प दिया गया होगा| आपको केवल इस विकल्प पर क्लिक करना होगा| आपके स्क्रीन पर सभी दिशा निर्देशों की एक pdf फाइल open हो जायेगी| आप इसके द्वारा सभी दिशा निर्देशों को पढ़ और समझ सकते हैं|
उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे भरें?
उत्तरप्रदेश के जो भी व्यक्ति इस राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले इसके ऑनलाइन आवेदन भरने होंगे| उसके बाद ही वह इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे| नीचे कुछ आसान से चरणों में हमने आपको इसकी पूरी आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया है|
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा|
- ऑफिसियल वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद व्यक्ति सीधा इसके होम पेज पर आ जाएगा|
- होम पेज पर पहुँच जाने के पश्चात् आपको ‘नया पंजीकरण’ का एक विकल्प दिया गया होगा|
- आपको दिए गए इस विकल्प को चुनना होगा| अब आपके सामने एक नया पेज open होगा|
- यह एक प्रकार का पंजीकरण फॉर्म होगा| आपको इस application form में पूछी गई सभी जानकारियों को उचित ढंग से भरना होगा| जैसे – निकासी, जनपद, बैंक खाता विवरण, आवेदक व्यक्ति विवरण, मृतक व्यक्ति का विवरण आदि|
- पूछी गई सभी जानकारियों को भरने के बाद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ‘submit’ विकल्प को चुनना होगा|
- जैसे ही आप submit विकल्प को चुनते हैं| इस योजना के अंतर्गत आपका आवेदन फॉर्म जमा हो जाएगा|
District Social welfare Officer login करने की प्रक्रिया क्या है?
District Social welfare Officer login करने के लिए आपको निचे दिए गए सभी चरणों का पालन क्रमबद्ध रूप से करना होगा| यह सभी चरण बहुत ही आसान हैं|
- District Social welfare Officer login करने के लिए सबसे पहले आवेदक को समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक website पर जाना होगा|
- अब आप इसके होम पेज पर आ जायेंगे|
- होम पेज पर आपको 5 वें नंबर पर ‘जिला समाज कल्याण अधिकारी/SDM login’ का विकल्प दिखाई देगा|
- दिए गए इस विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा| जैसे ही आप इस विकल्प को चुनते हैं| आपके सामने एक आया पेज open होगा|
- इस पेज पर आपको अधिकारी, जिला, password तथा स्क्रीन पर दिया गया captcha code दर्ज करना होगा|
- इन सभी जानकारियों को दर्ज करने के पश्चात् आपको हरे रंग में दिए गए ‘Login’ विकल्प को चुनना होगा|
- जैसे ही आप इस login विकल्प को चुनते हैं| आप इस उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत सरलता से login कर पायेंगे|
उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन का स्टेटस कैसे देखें?
यदि किसी व्यक्ति ने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया है और आप अपना application status देखना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए चरणों का पालन कर अपना आवेदन स्टेटस बहुत ही आसानी से देख सकते हैं|
- अपना आवेदन स्टेटस जानने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति को उत्तरप्रदेश समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक website पर visit करना होगा| ठीक उसी प्रकार जिस तरह से हमने और प्रक्रियाओं में भी किया है|
- इसके बाद आप इस अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर पहुँच जायेंगे|
- यहाँ पर आपको ‘आवेदन पत्र की स्थिति को देखने हेतु यहाँ क्लिक करें’ का एक विकल्प दिया गया होगा|
- आपको दिए गए इस विकल्प का चुनाव करना होगा| जैसे ही आप इसका चुनाव करते हैं, आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज open होगा|
- यहाँ पर आपको अपने जिले का चुनाव करना होगा, अकाउंट नंबर तथा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी दर्ज करना होगा|
- अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ‘Search’ विकल्प को चुनना होगा|
- Search विकल्प का चुनाव करते ही आपके स्क्रीन पर आपके आवेदन से जुडी सभी जानकारियाँ आ जायेंगी|
जिले (District) के अनुसार लाभार्थियों का विवरण कैसे देखें?
अपनी district के अनुसार सभी लाभार्थियों की जानकारी को जानने के लिए व्यक्ति को हमारे द्वारा दिए गए सभी चरणों का पालन करना होगा|
- District wise सभी लाभार्थियों की सूची को देखने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा|
- अब व्यक्ति इस website के होम पेज पर आ जायेगा|
- यहाँ पर आपको ‘जनपद वार लाभार्थियों का विवरण (जिनका बिल जनरेट हो चूका है)’ के विकल्प का चुनाव करना होगा|
- इस विकल्प का चुनाव करने के बाद आप एक नए पेज पर पहुँच जायेंगे| यहाँ पर आपको सभी जिलों की सूची दिखाई देगी|
- इसके पश्चात् व्यक्ति को अपने जिले का चयन करना होगा| जैसे ही वह अपने जिले पर क्लिक करता है, उसके स्क्रीन पर तहसील की एक सूची आ जायेगी|
- जैसे ही व्यक्ति अपनी तहसील पर क्लिक करता है, उसके सामने block की एक सूची खुल जायेगी|
- आप यहाँ पर अपने ब्लॉक पर क्लिक कर पंचायत सूची पर जा सकते हैं|
- पंचायत सूची में से अपनी पंचायत पर क्लिक कर आप जनपद वार लाभार्थियों का पूरा विवरण देख पायेंगे|
शासनादेश (Government Orders) download करने की प्रक्रिया क्या है?
अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में इस योजना का शासनादेश downlaod करने के लिए आपको निचे दिए गए सभी चरणों का पालन करना होगा|
- शासनादेश को download करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को इसके अधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा|
- अधिकारिक पोर्टल पर क्लिक करते ही आप इसके होम पेज पर पहुँच जायेंगे|
- यहाँ पर आपको ‘शासनादेश’ का एक विकल्प दिया गया होगा|
- आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा| इस विकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने एक PDF format खुलकर आएगा|
- यह पूरी pdf फाइल शासनादेश की होगी|
- आपको स्क्रीन पर download विकल्प भी दिखाई देगा| आप इस downlaod विकल्प का चयन कर इस Government orders कि pdf फाइल को अपने फ़ोन में downlaod कर सकते हैं|
संपर्क जानकारी (Contact Details)
इस लेख में हमने आपको सभी जानकारियाँ उपलब्ध कर दी है| इसके बाद भी यदि आपको कुछ और जानकारियों को जानना है या कोई और सम्बंधित पूछताछ करनी है, तो भी आप नीचे दिए गए संपर्क सूत्र का उपयोग कर सकते हैं|
साथ ही आपको इसकी अधिकारिक website के होम पर भी संपर्क सूत्र का एक विकल्प दिखाई देगा| आपको उस पर क्लिक करना होगा| आपके सामने सभी संपर्क सूत्र open हो जायेंगे|
पता – कल्याण भवन प्राग नारायण रोड, लखनऊ – 226001 UP
E-mail – director.swd@dirsamaajkalyaan.in
हेल्पलाइन नंबर – 18004190001
निष्कर्ष (Conclusion)
हमारे द्वारा लिखे गए उत्तप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के विषय पर यह लेख आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा| इस विषय की सभी जानकारियों को सटीक ढंग से जानने के बाद आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं|
इस लेख को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी अवश्य साझा कीजियेगा| उम्मीद है की यह सभी जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक (informative) जरूर रही होंगी| यदि इस विषय से जुड़े आपके कुछ प्रश्न तथा सुझाव है, आप हमसे comment बॉक्स द्वारा साझा कर सकते हैं|
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